# शत्रु संपत्ति क्या हैं ? पाकिस्तान और चीन की नागरिकता लेनें वाले व्यक्तियों द्धारा भारत में छोड़ी गई संपत्ति को शत्रु संपत्ति की परिभाषा में रखा गया हैं. ## शत्रु संपत्ति से संबधित नया कानूून क्या हैं ? भारत सरकार ने लगभग 49 साल पुरानें कानून को संशोंधित किया हैं. नये कानून के अनुसार चीन और पाकिस्तान की नागरिकता लेनें वाले नागरिको द्धारा भारत में छोड़ी गई संपत्ति पर अब उनके वारिसों का अधिकार नही होगा . ऐसी संपत्ति जब्त कर ली जायेगी और सरकार द्धारा इसके लिये नियुक्त शत्रु संपत्ति संरक्षक को सोंप दी जायेगी जो इन संपत्तियों को नीलाम कर देगा. ## ऐसी कितनी संपत्तियों का अब तक पता लगाया जा चुका हैं ? लगभग 9280 शत्रु संपत्तियों का अब तक पता लग चुका है,और इनका अभिभावक " शत्रु संपत्ति संरक्षक " को बनाया जा चुका हैं.
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